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मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान कटनी जिला पंचायत सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने मोइन अहमद खान को सौंपा अनुकंपा नियुक्ति आदेश, जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के धरवारा में किया पदस्थ

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी

कटनी- राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार प्रशासन गांव की ओर एवं मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान के दौरान सोमवार का दिन मोइन अहमद खान के लिए बेहद खास रहा, वह इसलिए की जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने अभ्यर्थी को “ग्राम पंचायत सचिव” पद पर अनुकंपा नियुक्ति आदेश स्वयं प्रदान किया। ग्राम पंचायत सचिव पद पर अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जिला पंचायत सीईओ श्री गेमावत से प्राप्त होने पर मोइन अहमद खान ने जिला पंचायत के सीईओ के प्रति आभार और कृतज्ञता व्यक्त करते हुए ग्राम पंचायत सचिव पद पर शासनादेशों के अनुसार निष्ठा के साथ कर्तव्य पालन करने का संकल्प लिया। जिला पंचायत के सीईओ ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश प्रदान करते हुए ग्राम पंचायत सचिव को शासनादेशों और नीति निर्देशों के अनुसार दायित्वों का निर्वहन करने को कहा। श्री मोइन अहमद खान पिता स्वर्गीय श्री मुबीन अहमद खान अन्य पिछड़ा वर्ग से ग्राम मेहंदी वाड़ा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट के निवासी हैं।

जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा के धरवारा में हुई पदस्थापना

जारी आदेश के मुताबिक जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने श्री मोइन अहमद खान, निवासी ग्राम मेहंदीवाडा, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट को जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा की ग्राम पंचायत धरवारा में पदस्थापना की है। इनके स्वर्गीय पिता श्री मुबीन अहमद खान सचिव ग्राम पंचायत पहरुआ (खमतरा), जनपद पंचायत ढीमरखेड़ा में पदस्थ थे।

अनुकंपा नियुक्तियां ऐसे हुईं

संचालक सह आयुक्त पंचायत राज संचालनालय मध्यप्रदेश एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत सचिव की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का प्रावधान है। जिला स्तरीय अनुकंपा नियुक्ति समिति द्वारा दोनों प्रकरणों की समीक्षा के उपरांत पात्र पाए जाने और अनुशंसा के आधार पर 29 मार्च 2011 को राजपत्र में प्रदत शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला पंचायत के सीईओ श्री गेमावत ने अभ्यर्थियों को ग्राम पंचायत सचिव के पद पर अस्थाई रूप से नियम एवं शर्तों के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की। नियुक्त ग्राम पंचायत सचिवों को नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए आदेश जारी होने के 15 दिवस के अंदर ग्राम पंचायत में कार्यभार ग्रहण करते हुए सभी नियम एवं शर्तों का नियत समय सीमा में पालन करना होगा। तथ्य छुपाने या फर्जी कूट रचित दस्तावेज अथवा न्यायालय में जांच प्रचलित पाए जाने पर आदेश स्वमेव निरस्त माना जाएगा एवं सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

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