मध्यप्रदेश

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा

कलयुग की कलम से राकेश यादव

अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार सदस्यों के लिए डॉ.भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना 10 हजार से 1 लाख तक का ऋण दिया जाएगा

कलयुग की कलम कटनी-शासन द्वारा संचालित डॉ. भीमराव अम्बेडकर आर्थिक कल्याण योजना का लाभ केवल सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना हेतु देय होगा। इस योजना में केवल अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक ही पात्र होंगे। योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के स्वरोजगार हेतु स्थापित करने हेतु 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जायेगा।

*पात्रता*

योजना के तहत आवेदक की आयु सीमा 18-55 वर्ष निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त आवेदक आयकर दाता नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं किसी बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्था का डिफाल्टर न हो तथा आवेदक राज्य अथवा केन्द्र सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का हितग्राही न हो।

*वित्तीय सहायता*

योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान के रूप में अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा ऋण वितरण शेष ऋण पर 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से ऋण भुगतान की शर्त पर देय होगा। गारंटी फीस मप्र. शासन द्वारा देय होगी।

योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण), सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र की समस्त परियोजनाएँ जो सीजीटीएमएसई के तहत बैंक ऋण गारंटी के लिये पात्र हैं। अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक samastonline.gov.in पोर्टल के माध्यम से आवेदक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

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