कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी को हर माह पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थित होने के दिए निर्देश
कलयुग की कलम से राकेश यादव

कलेक्टर श्री यादव ने आदतन अपराधी को हर माह पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थित होने के दिए निर्देश
कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा – कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव ने ग्राम जिर्री थाना ढीमरखेड़ा निवासी योगेन्द्र यादव पिता गोरेलाल यादव उम्र 27 वर्ष के विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए आगामी 3 माह की अवधि तक प्रतिमाह की 1 से 16 तारीख को पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर श्री यादव ने यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर की है। योगेन्द्र यादव के विरूद्ध वर्ष 2021 से अब तक 5 प्रकरण दर्ज किये जा चुके हैं। जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें गाली-गलौज करना, जातिगत अपमानित करना, जान से मारने की धमकी देना, अवैध शराब रखना जैसे गंभीर अपराध शामिल है। पुलिस द्वारा योगेन्द्र के विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई। परंतु, आदतन अपराधी की गतिविधियों में कोई सुधार नहीं हुआ।
योगेन्द्र द्वारा आपराधिक गतिविधियां निरंतर जारी रखने, आम जन के लिए आतंक का पर्याय बनने के कारण क्षेत्र में शांति एवं सार्वजनिक सुरक्षा व्यवस्था पर पड़नें वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री यादव ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आदतन अपराधी के प्रवृत्ति पर नियंत्रण लगाने के लिए कार्रवाई करते हुए आगामी 3 माह तक हर माह पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं।




