मध्यप्रदेश में भी मोटर व्हीकल एक्ट में जुर्माने की नई दरें लागू करने अधिसूचना हुई जारी
कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी
भोपाल- प्रदेश में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माना प्रस्ताव लागू हो गए हैं। अब गाड़ी चलाते हुए नियमों के उल्लंघन पर 1 से 25 हजार तक जुर्माना लगेगा। सबसे अधिक सख्ती एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सहित अन्य आपातकालीन वाहनों का रास्ता रोकने पर होगी। ऐसा पाए जाने पर 10 हजार रुपए जुर्माना लगेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में जारी अधिसूचना हाईकोर्ट में पेश की। इसे रिकॉर्ड में लेकर मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका का निराकरण कर दिया गया। याचिकाकर्ता नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के प्रांताध्यक्ष डॉ. पीजी नाजपांडे ने बताया, संशोधित नियम को स्वीकार करते हुए राज्य शासन ने अधिसूचना जारी कर दी है। मोटरयान अधिनियम के तहत केंद्र सरकार के जारी नियमों का पालन राज्य सरकार नहीं कर रही थी।
2019 से पेंडिग था मामला
याचिका 2019 से पेंडिंग चल रही थी। जिसमें कई बार नोटिस भी जारी किए गए थे। अब जाकर सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने की राशि तय की गई है अब वह राशि मध्य प्रदेश में भी लागू होगी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि हम केंद्र सरकार ने जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन किए गए हैं उन्हें स्वीकार करते हैं और संपूर्ण मध्य प्रदेश में इसका कड़ाई से पालन कराया जाएगा।
याचिका में क्या था
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने दलील दी थी कि मोटर व्हीकल एक्ट उल्लंघन में जो अपराध होते थे, उसकी जुर्माना राशि केंद्र सरकार ने बहुत बढ़ा दी है, ताकि लोग डर कर नियमों का पालन करें। लेकिन प्रदेश में इसे नेताओं ने लागू नहीं होने दिया। नेताओं की दलील थी कि जुर्माना ज्यादा है। इससे गरीब नागरिक परेशान होंगे।
ध्यान रखें, की गड़बड़ तो भरना होगा इतना जुर्माना
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बिना हेलमेट: 300 रुपए
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बिना सीट बेल्ट: 500 रुपए
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बिना इंश्योरेंस: 2000 रुपए
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बिना परमिट: 10 हजार रुपए
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बिना लाइसेंस: 1000 रुपए
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हॉर्न के शोरगुल: 1000-3000 रुपए
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वायु प्रदूषण: 10 हजार
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तय सीमा से ज्यादा गति: 1000-3000 रुपए
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गाड़ी चलाते समय मोबाइल इस्तेमाल: 3000 रुपए तक



