फर्जी धान पंजीयन सत्यापन में बड़ी कार्रवाई, तिघराकला का पटवारी निलंबित कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम कटनी ने की सख्त कार्यवाही, बिना किसानों की जानकारी किया गया सत्यापन
कलयुग की कलम से राकेश यादव

फर्जी धान पंजीयन सत्यापन में बड़ी कार्रवाई, तिघराकला का पटवारी निलंबित कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम कटनी ने की सख्त कार्यवाही, बिना किसानों की जानकारी किया गया सत्यापन
कलयुग की कलम कटनी – किसानों को बिचौलियों, दलालों एवं व्यापारियों के षड्यंत्रों से बचाने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में फर्जी धान पंजीयन के सत्यापन के मामले में प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वैदी ने रीठी तहसील के ग्राम तिघराकला स्थित हल्का नंबर 5 के पटवारी श्री संजय कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्यवाही तहसीलदार रीठी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जनसुनवाई के दौरान तहसील रीठी के ग्राम निर्टरा निवासी मीराबाई पति गुलाब सिंह द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में बताया गया कि मीरा बाई पति विनोद कुमार के नाम से पंजीयन क्रमांक 226424000047 दर्ज है, जिसमें कुल 19.37 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन किया गया। इस पंजीयन में मीरा बाई पति विनोद कुमार के अलावा तहसील रीठी के विभिन्न ग्रामों की मीराबाई नामक अन्य भूमि स्वामियों की जमीनें उनकी जानकारी एवं सहमति के बिना जोड़ दी गई थीं।
जांच में यह तथ्य सामने आया कि हल्का पटवारी श्री संजय कोल द्वारा तहसीलदार की आईडी का उपयोग कर धान की फसल का सत्यापन किया गया। इसमें ग्राम बूढ़ा के पटवारी हल्का नंबर 39 के खसरा नंबर 63, 64 एवं 283/1 का क्रमशः 2, 0.12 एवं 2 हेक्टेयर रकबा सत्यापित किया गया। इसके अलावा ग्राम गोदाना तहसील रीठी के किसान कोड 225422310143 से संबंधित किसान मुकेश कुमार लोधी की 23.03 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन भी संबंधित किसान एवं हल्का पटवारी की जानकारी के बिना ही सत्यापित किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार रीठी द्वारा 3 दिसंबर को पटवारी श्री संजय कोल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। किंतु प्रस्तुत जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर यह स्पष्ट हुआ कि संबंधित पटवारी द्वारा जानबूझकर धान पंजीयन का गलत सत्यापन किया गया है।
प्रशासनिक जांच में यह भी पाया गया कि पटवारी द्वारा किसानों और संबंधित हल्का पटवारियों की जानकारी के बिना फसल सत्यापन किया गया, जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(2) के अंतर्गत कदाचरण की श्रेणी में आता है।इसके पश्चात एसडीएम कटनी श्री प्रमोद कुमार चतुर्वैदी ने पटवारी श्री संजय कोल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय रीठी नियत किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।



