मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश लोक शिक्षण संस्थान के निर्देशानुसार समस्त नीजी विद्यालय नियम 2020 का पालन करते हुए समस्त जानकारी 30 मार्च तक वेबसाइट में अपडेट करें- जिला शिक्षा अधिकारी श्री सिंह

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी – आयुक्त, लोक शिक्षण के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी पृथ्वीपाल सिंह ने एक आदेश जारी कर जिले के समस्त समस्त अशासकीय मान्यता, सम्बद्धता प्राप्त विद्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल, सी.बी.एस.ई., आई.सी.एस.सी. एवं अन्य बोर्ड के प्राचार्य तथा संचालकों को लोक शिक्षण संचालनालय के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में प्राचार्याे एवं संचालकों को विद्यालय की सामान्य जानकारी निर्धारित वेबसाइट में अपडेट करने तथा विद्यालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये नियत की गई फीस संरचना कक्षा वार एवं संवर्गवार विभिन्न मदों की जानकारी तथा विगत तीन वर्षों के संपरीक्षित लेखों चिट्ठा प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक, आय-व्यय शेड्यूल सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सत्यापित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में स्कूल संचालकों एवं प्राचार्याे को निर्धारित प्रविष्टि करने के उपरांत विद्यालयों को निर्धारित प्रक्रिया फीस लोक शिक्षण संचालनालय, म.प्र. भोपाल के आदेश के अनुक्रम में संलग्न परिशिष्ट-01 अनुसार ऑनलाइन जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020 के नियम 6 के पालन में समस्त निजी विद्यालयों द्वारा संबंधित विषयों के विनियमन हेतु प्रारूप-छः अनुसार 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर आवश्यक वचन पत्र अपलोड करने के उपरांत सत्यापित जानकारी इस कार्यालय को 30 मार्च 2024 के पूर्व उपलब्ध करानें हेतु निर्देशित किया गया है। अन्यथा की स्थिति में संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही प्रस्तावित किये जाने का लेख किया गया है।

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