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नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

कलयुग की कलम से राकेश यादव

नरवाई जलाने पर ढीमरखेड़ा पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत एक और प्राथमिकी दर्ज की गई।

कलयुग की कलम ढीमरखेड़ा -जिले में नरवाई जलाने पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा जारी किए गये प्रतिबंधात्मक आदेश के बाद भी इसका उल्लंघन कर फसल अवशेष जलाने वाले ढीमरखेड़ा के ग्राम परसेल निवासी इंद्रा सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

ग्राम आमाझाल के ग्राम कोटवार विजय दाहिया ने पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में लिखित आवेदन, मौका पंचनामा और प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जानकारी दी कि ग्राम परसेल निवासी इंद्रा सिंह द्वारा ग्राम आमाझाल के पटवारी हलका नंबर 73 खसरा नंबर 8 में रबी फसल की नरवाई में आग लगाना पाया गया। जो कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन है। जिसके लिए पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई।

नरवाई नहीं जलाने का आग्रह

कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव ने जिले के सभी किसानों से आग्रह किया है कि वे अपने खेतों में खड़े डंठलों, फसल अवशेष नरवाई को न जलायें। नरवाई जलने से उड़ने वाली चिंगारी से आस-पास के खेत व अन्य तरीकों से अग्नि की दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा खेत में नरवाई जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं उत्पन्न होता है। जिससे पर्यवारण प्रदूषण भी बढ़ता है। साथ ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है इसलिए किसान भाई नरवाई न जलायें।

अब तक दर्ज हुई 3 प्राथमिकी

बताते चले कि जिले के पुलिस थाना ढीमरखेड़ा में दर्ज की गई यह तीसरी एफआईआर है। इसके पहले यहां ढीमरखेड़ा थाने में दो प्राथमिकी 4 व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज की जा चुकी है। इस प्रकार जिले मे अब तक पांच व्यक्तियों के विरूद्ध नरवाई जलाने पर 3 एफआईआर दर्ज हो चुकी है।

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