प्रशासनमध्यप्रदेश

कटनी जिले में नलकूप खनन हेतु अनुमति प्रदान करने अपर कलेक्टर अधिकृत, 48 घंटे पूर्व ई-सर्विस पोर्टल पर करना होगा ऑनलाईन आवेदन

कलयुग की कलम से सोनू त्रिपाठी की रिपोर्ट

कटनी – कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवि प्रसाद ने पूर्व मे जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए अब जिले मे नलकूप खनन की अनुमति प्रदान करने हेतु अपर कलेक्टर को अधिकृत किया है। इसके पहले जारी आदेश मे संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को नलकूप खनन की अनुमति देने हेतु कलेक्टर द्वारा अधिकृत किया गया था। इसी आदेश को संशोधित किया गया है।

कलेक्टर श्री अवि प्रसाद से बोरवेल रिंगवेलफेयर एसोसिएशन द्वारा भेंट में सिंगल विंडों की सुविधा चाही गई थी। उनके इस मांग पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने एम.पी.ई – सर्विस पोर्टल पर ऑनलाईन सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने की सहमति प्रदान की है। इसके तहत आवेदक को नलकूप खनन हेतु आवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का खसरा, रजिस्ट्री की प्रति के साथ – साथ नलकूप खनन के प्रयोजन का उल्लेख करना होगा। इसके अलावा भूमिस्वामी का पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, और नलकूप खनन करने हेतु प्रस्तावित फर्म का ऑनलाइन एम.पी.ई – सर्विस पोर्टल पर फर्म एवं मशीन के पंजीयन की प्रति भी देनी होगी। इसके अलावा भूमि – स्वामी एवं नलकूप खनन करने वाली फर्म के बीच की सहमति पत्र भी देना होगा।

नगरीय क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु अधिकृत इंजीनियर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप खनन के प्रकरणों में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रतिवेदन के आधार पर नलकूप खनन की अनुमति दी जायेगी। आवेदन प्रस्तावित खनन तिथि से कम से कम 48 घंटे पूर्व ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा। बोरवेल खनन उपरांत उसको सुरक्षित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भू-स्वामी एवं संबंधित फर्म की होगी।

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