मध्यप्रदेश

अवैध कॉलोनियों पर भोपाल कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश, SDM और तहसीलदार तुरंत करेंगे कार्रवाइ, जिले में कहीं भी अवैध कालोनी काटी गयी तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदारों को मना जाएगा जिम्मेदार

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

जिले में कहीं भी अवैध कालोनी काटी गयी तो संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और तहसीलदारों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अवैध कॉलोनी निर्माण की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करनी होगी। इसी के साथ नामांतरण से लेकर खाद्य शाखा, खनिज, राजस्व समेत तमाम मामलों में कलेक्टर ने शिकायत निवारण के लिए अधिकतम सात दिन का समय तय कर दिया गया है।
भोपाल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने सभी विभागों के अंतर्गत लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा कर इसके निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा, शिकायत की वास्तविकता समझकर उसका उचित निराकरण करें।

इनका होगा ऑडिट

भोपाल के सभी संस्थानों में फायर सेफ्टी सिस्टम एवं इलेक्ट्रीकल्स सेफ्टी सिस्टम ऑडिट करने के निर्देश दिए।

नामांतरण के मामले जल्द निपटाएं

राजस्व प्रकरणों के पोर्टल आरसीएमएस पर दर्ज प्रकरणों की समीक्षा के दौरान कोलार, टीटी नगर, एमपी नगर, हुजूर, बैरागढ़ व गोविन्दपुरा तहसील के प्रकरणों को देखा। सीमांकन, नामांतरण, बटांकन के प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने के निर्देश दिए।

हॉस्टल और आंगनबाड़ी केंद्र दुरुस्त करें

कलेक्टर श्री ङ्क्षसह ने महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आंगनबाडिय़ों के रंग-रोगन एवं पानी की व्यवस्था, स्कूल, शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति विभाग को स्कूल एवं हॉस्टल में नए सत्र से पहले पानी, शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश दिए।दिए।

शिकायत निवारण की स्थिति समझी

समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने दो शिकायतकर्ताओं को फोन कर उनसे स्थिति समझी। संबंधित अफसरों को शिकायत तुरंत निराकृत करने के निर्देश दिए।
बैंक लोन की शिकायतें निपटाएं
सरकारी अनुदान से लेकर मदद और लोन मामले में कलेक्टर ङ्क्षसह ने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को बैंङ्क्षकग से संबंधित शिकायतों का अधिक से अधिक निराकरण करने के निर्देश दिए।

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