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हरदा में हुए भीषण धमाकों के गुनहगारों को सीजीएम कोर्ट ने 20 फरवरी तक भेजा पुलिस रिमांड पर

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी की रिपोर्ट

हरदा- मध्य प्रदेश के हरदा में स्थित पटाखा फैक्ट्री में हुए भीषण ब्लास्ट के मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल समेत रफीक खान उर्फ मन्नी पटेल को बुधवार शाम को हरदा की सीजीएम कोर्ट पेश किया गया, जहां से दो आरोपियों को जेल पहुंचा दिया गया है, जबकि एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री के संचालक अग्रवाल ब्रदर्स समेत अन्य तीन आरोपी हादसे के बाद शहर से फरार हो चुके थे, जिन्हें पुलिस ने मंगलवार रात को ही राजगढ़ जिले में दबोचकर हरदा सीजीएम कोर्ट में पेश किया था।
बता दें कि हरदा में हुए धमाकों के बाद से फरार हुए फैक्ट्री मालिक राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल को मंगलवार की रात करीब 9 बजे राजगढ़ जिले के सारंगपुर से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों के खिलाफ हरदा सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 304, 308, 34 और विस्फोटक अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार को कोर्ट ने राजेश अग्रवाल और रफीक खान को जेल भेज दिया है, जबकि सोमेश अग्रवाल की कोर्ट ने 20 फरवरी तक पुलिस रिमांड में भेजा है।

40 घायलों की हालत नाजुक

हादसे के 30 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है, जबकि हादसे का धुआ अब भी घटना स्थल पर दिखाई दे रहा है। हादसे में अबतक 14 लोगों की मौत की पुष्टि की जा चुकी है, जबकि 150 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। सभी घायलों को हरदा के साथ साथ भोपाल, इंदौर समेत आसपास के जिलों में इलाजे के लिए पहुंचाया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे में घायल हुए लगभग 40 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इन सभी का इलाज प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है।

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