एक साल की सजा, जुर्माने का प्रावधान
जानकारी के अनुसार धारा-128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एक साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
केस-1 : ईवीएम का फोटो वायरल किया
पहला मामला मलावर थाने में दर्ज किया गया। आमल्याहाट पोलिंग बूथ पर मतदान करते समय युवक ने ईवीएम की बैलेट यूनिट का फोटो खींचा। उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इसी आधार पर पुलिस ने देवेंद्र दांगी निवासी आमल्या हाट के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। सामान्य निर्वाचन-2023 के पालन में यह आचार संहिता का भी सीधा उल्लंघन है।
केस-2 : रील बनाकर वायरल किया फोटो
दूसरा मामला छापीहेड़ा थाने में दर्ज किया गया है। इसमें मोबाइल यूजर के नाम पर इसी धारा में केस दर्ज किया गया है, उसका नाम, पता इत्यादि तलाशा जा रहा है। युवक ने भाटखेड़ा पोलिंग बूथ पर मतदान करते समय ईवीएम बैलेट का फोटो खींचा। फिर उसका रील बनाकर वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग की। इसी आधार पर तत्काल प्रभाव से कायमी की गई है।
सोशल मीडिया का दुरुपयोग जहां-जहां भी हुआ है, जहां आपत्तिजनक वीडियो, रील्स इत्यादि बनाए गए हैं। दो समाज के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हुई है, हम उसकी पूरी जांच कर रहे हैं। हमारी सायबर टीम लगी है, चुनाव के दौरान ऐसे फोटो इत्यादि खींचने वालों की सर्चिंग की जा रही है। सभी मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-धर्मराज मीणा, एसपी, राजगढ़




