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शासकीय कृत्‍यों में लापरवाही एवं अनुशासनहीनता बरतने वाले जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत चपना पंचायत सचिव की सेवा समाप्त, कटनी जिला पंचायत सीईओ की बड़ी कार्यवाही

कलयुग की कलम से रामेश्वर त्रिपाठी

कटनी- जिला पंचायत के सीईओ श्री शिशिर गेमावत ने जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के ग्राम पंचायत चपना के निलंबित सचिव श्री सुखचैन सिंह धुर्वे को सेवा से मुक्‍त करने का आदेश जारी किया है।

सीईओ श्री गेमावत ने यह कार्यवाही जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ के सीईओ द्वारा प्रस्तुत विभागीय जांच प्रतिवेदन के बाद की है। श्री धुर्वे को ग्राम पंचायत चपना में पूर्व सरपंच के सहयोग से मनरेगा अंतर्गत वृक्षारोपण कार्य गुणवत्ता विहीन करवाने, रखरखाव न करने, जांच में सहयोग न करने, कपिलधारा कूप निर्माण कार्य में मजदूरी के भुगतान में लापरवाही बरतने, मनरेगा अंतर्गत प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय करने, कूटरचित बिल बाउचर तैयार कर राशि गवन करने के आरोप में कलेक्टर श्री दिलीप कुमार यादव द्वारा निलंबित कर विभागीय जांच हेतु जिला पंचायत के सीईओ, सीईओ जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ एवं प्रस्‍तुतकर्ता समाज शिक्षा संगठक को नियुक्त किया था।

सीईओ जनपद पंचायत के द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन का परिशीलन करने पर पाया गया कि श्री धुर्वे द्वारा 5 वर्षों में न तो शासन हित में राशि जमा की गई और न ही जीवन निर्वाह भत्ते में से समायोजन किया गया। श्री धुर्वे का यह कृत्य शासकीय कार्य में घोर लापरवाही, शासकीय राशि का अपभक्षण, अनुशासनहीनता एवं वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम के तहत पदीय दायित्वो के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। जिसके बाद सीईओ श्री गेमावत ने मध्य प्रदेश पंचायत सेवा के नियम 2011 के नियम 3(ख) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्य प्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के नियम 5 (ख) (सात) में वर्णित प्रावधानों के तहत निलंबित सचिव श्री धुर्वे को सेवा से मुक्त कर दिया।

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