अब माह की अंतिम तारीख के पूर्व खाद्यान्न प्राप्त करना हुआ अनिवार्य 1 से 30 तारीख तक चालू माह का राशन निकासी होगा नहीं तो आपका राशन लेप्स हो जाएगा
कलयुग की कलम से राकेश यादव
अब माह की अंतिम तारीख के पूर्व खाद्यान्न प्राप्त करना हुआ अनिवार्य 1 से 30 तारीख तक चालू माह का राशन निकासी होगा नहीं तो आपका राशन लेप्स हो जाएगा
कलयुग की कलम कटनी-खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि अब प्रत्येक महीने का राशन उसी महीने की 1 से 30 तारीख तक पात्र उपभोक्ता उठा सकते हैं। शासन द्वारा पहले सीएफ कैरी फॉरवर्ड की व्यवस्था दी गई थी, जिसके अंतर्गत यदि किसी उपभोक्ता ने पिछले माह का राशन किन्ही अपरिहार्य कारणों से प्राप्त न किया हो वे प्रचलित माह की 10 तारीख तक विगत माह का राशन के लेते थे परंतु अब इस व्यवस्था को बंद कर दिया गया है अब केवल 1 से 30 तारीख तक चालू माह का ही राशन निकासी हो सकेगी।
अतः जिला प्रशासन कटनी द्वारा जिले के समस्त राशन पात्रता पर्ची उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अपना राशन 1 से 30 तारीख में मध्य प्राप्त कर ले अन्यथा की दशा में आपका राशन पीओएस मशीन से निर्धारित समय पर निकासी नही होने पर लैप्स होने की स्थिति में अगले माह विकलनीय नहीं हो सकेगा कृप्या जिले के समस्त उपभोक्ता प्रत्येक माह की 01 से 30 तारीख के मध्य समय पर राशन संबंधित उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करे।




