प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में फसलों के बीमा की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक
कलयुग की कलम से राकेश यादव
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2024 में फसलों के बीमा की अंतिम तिथि अब 16 अगस्त तक
कलयुग की कलम कटनी– शासन द्वारा किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथी अब 16 अगस्त 2024 तक बढ़ानें का निर्णय लिया गया है। शासन के इस निर्णय से किसानों को राहत मिलेगी और वह अधिक संख्या में योजना का लाभ ले सकेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान भाई अपनी फसलों का जिले में ऋणी एवं अऋणी कृषक का संबंधित वित्तीय संस्था के माध्यम से फसल बीमा किया जायेगा। अऋणी कृषक संबंधित बैंक से या बीमा अभिकर्ता अथवा सी.एस.सी के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करवा सकते है।
उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि खरीफ फसलों का बीमा कराने के लिये भू-अधिकार पुस्तिका या बी-1, आधार कार्ड, बैंक पास बुक की प्रमाणित प्रति तथा फसल बुआई प्रमाण पत्र के साथ विधिवत भरा हुआ प्रस्ताव पत्र अपने मोबाईल नम्बर के साथ प्रस्तुत करना होगा। फसल बीमा कराये जाने पर प्राकृतिक आग (आकाशीय बिजली गिरना), बादल फटना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, बाढ़, जलभराव, भू-स्खलन सूखा कीट-व्याधियां इत्यादि से फसल नुकसान होने पर किसान भाई फसल बीमा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने के लिये कटनी जिले हेतु जिला स्तर में उड़द का प्रीमियम 500 रुपये, तहसील स्तर में तिल के लिये 374 रूपये प्रति हेक्टेयर पटवारी हल्का स्तर पर धान सिंचित के लिये प्रीमियम राशि 720 रूपये प्रति हेक्टेयर, धान असिंचित के लिये 560 रूपये प्रति हेक्टेयर, मक्का के लिये 440 रूपये तुअर के लिये 618 रूपये प्रीमियम राशि निर्धारित है। अधिसूचित फसलों के बीमा की प्रीमियम राशि अपने बैंक अथवा सी. एस. सी. सेंटर में जमा कर रसीद प्राप्त कर सकतें है। कृषक भाई किसी भी प्रकार की सहायता एवं बीमा के लिये हमारे ब्लाक स्तरीय कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते है। फसल बीमा के संबंध में किसान भाई एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के टोल फ्री नम्बर 18005707115 एवं कृषि रक्षक पोर्टल 14447, क्राफ इंश्योरेंस ऐप के द्वारा भी भविष्य में फसल नुकसान की सूचना दे सकते है




